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योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें
पात्रता के नियम
1. छात्रवृत्ति भारत के सभी नागरिकों के लिए खुली है।
2. आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
3. आवेदक को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
4. ये छात्रवृत्तियां मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों, जहां पीएमएस-एससी इंटरमीडिएट, स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ली जा सकती हैं, में संचालित सभी पुनर्गठित पोस्ट-मैट्रिक या पोस्ट-सेकेंडरी पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए दी जाएगी।
5. केवल वे उम्मीदवार जो अनुसूचित जनजाति के हैं, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक या कोई उच्च परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे पात्र होंगे
6. विभिन्न कक्षाओं में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश के लिए आयु सीमा की सीमा संबंधित संस्थानों द्वारा तय की जानी चाहिए। 7. उम्मीदवार जो शिक्षा के एक चरण को पास करने के बाद, शिक्षा के एक ही चरण में अलग-अलग विषय में अध्ययन कर रहे हैं उदा। आई. एससी. I.A या B.Com के बाद किसी विषय में B.A या M.A के बाद, किसी अन्य विषय में M.A, पात्र नहीं होंगे।
8. जो छात्र, एक पेशेवर लाइन में अपना शैक्षिक कैरियर पूरा करने के बाद, जैसे: बी.टी./बी.एड के बाद एलएलबी, पात्र नहीं होंगे।
9. चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाले छात्र पात्र होंगे लेकिन उन्हें अपने पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान अभ्यास करने की अनुमति नहीं है।
10. जो छात्र कला/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने या उत्तीर्ण होने के बाद किसी मान्यता प्राप्त पेशेवर या तकनीकी प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमों में शामिल होते हैं, उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी यदि अन्यथा पात्र हों। ग्रुप ए के पाठ्यक्रमों को छोड़कर किसी भी बाद की विफलता को माफ नहीं किया जाएगा और उसके बाद पाठ्यक्रम में किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।
11. पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से अपनी पढ़ाई करने वाले छात्र पात्र होंगे।
12. एक ही माता-पिता/अभिभावक के सभी बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
13. इस योजना के तहत छात्रवृत्ति धारक कोई अन्य छात्रवृत्ति / वजीफा नहीं लेगा।
14. किसी भी पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्रवृत्ति धारक पात्र नहीं होंगे।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के आवश्यक दस्तावेज
आवश्यक दस्तावेज
1 1. आधार कार्ड।
2. आय प्रमाण पत्र।
3. निवास प्रमाण पत्र।
4. जाति प्रमाण पत्र।
5. अंतिम अर्हता परीक्षा की अंकतालिका।
6. डिप्लोमा / डिग्री प्रमाण पत्र और मार्कशीट की सत्यापित प्रतियां।
7. पासपोर्ट साइज फोटो।
8. शुल्क रसीद।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि
आवेदन कहां करें
1 आवेदन के लिए कृपया निकटतम ई-मित्र केंद्र पर संपर्क करे।
योजना की वेबसाइट का URL
वेबसाइट का URL
https://sje.rajasthan.gov.in/Default.aspx?PageID=1198

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें
पात्रता के नियम
1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. सभी वर्गों के छात्र इस योजना के पात्र है |
3. आवेदक को 12वीं कक्षा या स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए।
4. आवेदक के परिवार (आवेदक सहित) की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 5.00/- लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. नियोक्ता छात्र जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान बिना वेतन के छुट्टी लेकर पूर्णकालिक छात्र के रूप में अध्ययन करता है, वह भी छात्रवृत्ति के लिए पात्र है।

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के आवश्यक दस्तावेज
आवश्यक दस्तावेज
1. आय प्रमाण पत्र।
2. डोमिसाइल सर्टिफिकेट।
3. अंतिम अर्हक परीक्षा की मार्कशीट।
4. डिप्लोमा / डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट।
5. शुल्क रसीद।

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि
आवेदन कहां करें
1 आवेदन के लिए कृपया निकटतम ई-मित्र केंद्र पर संपर्क करे।
योजना की वेबसाइट का URL
वेबसाइट का URL
https://sje.rajasthan.gov.in/Default.aspx?PageID=198

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें
पात्रता के नियम
1. आवेदक राजस्थान राज्य से संबंधित होना चाहिए।
2. आवेदक अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
3. आवेदक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के आवश्यक दस्तावेज
1. मूल निवासी प्रमाण पत्र |
2. जाति प्रमाण पत्र|
3. आधार कार्ड |
4. ईमेल |
5. मोबाइल नम्बर |
6.जन आधार कार्ड |
7. पिछले वर्ष की अंक तालिका |
8. ट्रान्सफर प्रमाण पत्र|
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि
आवेदन कहां करें
1 आवेदन के लिए कृपया निकटतम ई-मित्र केंद्र पर संपर्क करे।
योजना की वेबसाइट का URL
वेबसाइट का URL
https://sje.rajasthan.gov.in/Default.aspx?PageID=85

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें
पात्रता के नियम
1. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक अनुसूचित जाति समुदाय से होना चाहिए।
3. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. आवेदक कक्षा 6वीं से 12वीं तक का छात्र होना चाहिए।
5. आवेदक को पिछली कक्षा में 40% अंक प्राप्त करने चाहिए।
6. आवेदक अच्छे चरित्र का होना चाहिए।
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के आवश्यक दस्तावेज
1. जन आधार कार्ड
2. आधार कार्ड
3. आय प्रमाण पत्र
4. मूल निवासी प्रमाण पत्र
5. जाति- प्रमाण पत्र
6. पिछले कक्षा की अंक तालिका
7. विद्यालय की फीस की रसीद
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि
आवेदन कहां करें
1 आवेदन के लिए कृपया निकटतम ई-मित्र केंद्र पर संपर्क करे।
योजना की वेबसाइट का URL
वेबसाइट का URL
https://sje.rajasthan.gov.in/Default.aspx?PageID=78

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें
पात्रता के नियम
1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक अनुसूचित जनजाति समुदाय से होना चाहिए।
3. अनुसूचित जनजाति के आवेदक को 10वीं कक्षा में 60% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है।
4. IIT और मेडिकल में प्रवेश लेने के इच्छुक अनुसूचित जनजाति के आवेदक को कक्षा 10वीं में गणित और विज्ञान विषय में 70 % अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है।
5. स्नातक स्तर के छात्रों को स्नातक के दूसरे और तीसरे वर्ष में 60% अंक प्राप्त होने चाहिए | यदि परीक्षा परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में घोषित नहीं किए जाते हैं तो परीक्षा परिणाम पर विचार किया जाएगा।
06. आवेदक राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी/चिकित्सा/विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कोचिंग हेतु कक्षा 11 एवं 12 में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए।
07. आवेदक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जयपुर एवं कोटा के छात्रावासों में निवास करें।
08. आवेदक राष्ट्र स्तरीय प्रबंधन शिक्षण संस्थानों तथा (आईआईएम) इत्यादि में प्रवेश के लिए कैट / मैट की कोचिंग के लिए स्नातक / स्नातकोत्तर में राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त निजी महाविधयालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो |
09. परिवार की वार्षिक आय (सभी स्रोत) से रुपये 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए |
10. छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल कोर्स की प्रवेश परीक्षाओं के लिए अधिकतम दो साल की अवधि के लिए और लॉ एंड मैनेजमेंट कोर्स की प्रवेश परीक्षाओं के लिए केवल एक साल के लिए कोचिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।
11 . स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए कोचिंग के लिए छात्र को स्नातक के अंतिम वर्ष तक या स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के अगले वर्ष तक कोचिंग की सुविधा दी जाएगी।
12 . कोचिंग संस्था में प्रवेशित छात्र कोचिंग संस्थान के साथ हुए अनुबंध की अवधि में ही कोर्स पूरा कर सके| यदि किसी संस्था से अनुबंध 2 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है तो अनुबंध के प्रथम वर्ष में 02 वर्षीय पाठयक्रम में प्रवेश लिया जा सकता है किन्तु द्वितीय वर्ष में 02 वर्षीय पाठयक्रम में प्रवेश नहीं लिया जा सकता है |
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के आवश्यक दस्तावेज
1. Aadhar Card.
2. Domicile Certificate.
3. Caste Certificate.
4. Income Certificate.
5. Mark Sheets of Previous exams.
6. School /College Fees Receipt.
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि
आवेदन कहां करें
1 Contact with nearest E-mitra center to apply for this service.
योजना की वेबसाइट का URL
वेबसाइट का URL
https://sje.rajasthan.gov.in/tenders/CM_Coaching.pdf