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30

Jul

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अनुसूचित जाति (SC) के लिए उत्तर मेट्रिक (Post Matric) छात्रवृति के लिए ऑनलाइन आवेदन करे |

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें
राजस्थान में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति (SC) के लिए ऑनलाइन आवेदन का संपूर्ण विवरण 1. पात्रता:

1.यह छात्रवृत्ति भारत के सभी नागरिकों के लिए खुली है।
2.आवेदक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
3.आवेदक ने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।
4.ये छात्रवृत्तियां मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में अध्ययन के लिए सभी पुनर्गठित पोस्ट-मैट्रिक या पोस्ट-सेकेंडरी पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए दी जाएंगी, जहाँ पीएमएस-एससी का लाभ इंटरमीडिएट, स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए उठाया जा सकता है।
5.केवल वे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक या उच्च माध्यमिक या कोई उच्च परीक्षा उत्तीर्ण की है, पात्र होंगे।
6.विभिन्न कक्षाओं में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश के लिए आयु सीमा की सीमा संबंधित संस्थानों द्वारा तय की जानी चाहिए।
7.वे उम्मीदवार जो शिक्षा के एक चरण को पार करने के बाद, शिक्षा के उसी चरण में विभिन्न विषयों का अध्ययन कर रहे हैं जैसे कि आई.एस.सी. के बाद आई.ए. या बी.कॉम के बाद बी.ए. या एम.ए. एक विषय में, एम.ए. दूसरे विषय में, पात्र नहीं होंगे।
8.वे छात्र जिन्होंने एक पेशेवर लाइन में अपना शैक्षिक करियर पूरा कर लिया है, जैसे: बी.टी/बी.एड. के बाद एल.एल.बी., पात्र नहीं होंगे।
9.चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रहे छात्र पात्र होंगे, लेकिन उन्हें अपने पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान अभ्यास करने की अनुमति नहीं होगी।
10.छात्र जो कला/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में असफल या उत्तीर्ण होने के बाद कोई मान्यता प्राप्त पेशेवर या तकनीकी प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं, उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी यदि वे अन्यथा पात्र हैं। किसी भी बाद की विफलता को माफ नहीं किया जाएगा सिवाय ग्रुप ए के पाठ्यक्रमों के और उसके बाद पाठ्यक्रम में कोई और परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
11.पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखने वाले छात्र पात्र होंगे। एक ही माता-पिता/अभिभावकों के सभी बच्चे इस योजना के लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।
12.इस योजना के तहत छात्रवृत्ति धारक कोई अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा नहीं रखेगा। जो छात्र किसी भी पूर्व-परिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों में केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के साथ कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें कोचिंग कार्यक्रम की अवधि के लिए कोचिंग योजनाओं के तहत वजीफा प्राप्त करने का पात्र नहीं होंगे।

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के आवश्यक दस्तावेज

1,आधार कार्ड।
2.आय प्रमाण पत्र।
3.निवास प्रमाण पत्र।
4.जाति प्रमाण पत्र।
5.अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका।
6.डिप्लोमा / डिग्री प्रमाणपत्र और अंकतालिका की सत्यापित प्रतियां।
7.पासपोर्ट साइज फोटो।
8.शुल्क रसीद।
आवेदन कहां करें

1.इस सेवा के लिए आवेदन करने के लिए निकटतम ई-मित्र केंद्र से संपर्क करें।
2.एसएसओ पर लॉगिन करें और छात्रवृत्ति (एसजेई) आइकन पर जाएं।
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