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नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। नई पेंशन योजना (एनपीएस) से यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) को अपनाने का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। पहले यह समय-सीमा 30 जून थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है।
यह निर्णय उन हजारों कर्मचारियों के लिए सुकून लेकर आया है, जो विभिन्न कारणों से अब तक अपना विकल्प नहीं चुन पाए थे। एआईआरएफ (AIARF) के सहायक महामंत्री मुकेश माथुर ने बताया कि वित्त मंत्रालय द्वारा 24 जनवरी को यूपीएस लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने 19 मार्च को और कई मंत्रालयों ने बाद में इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए थे।
कर्मचारी संगठनों, जिसमें जेसीएम (स्टाफ साइड), एआईआरएफ, एनएफएफआईआर और अन्य हितधारक शामिल हैं, ने लगातार केंद्र सरकार से इस महत्वपूर्ण विकल्प को चुनने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की थी। इन मांगों को मानते हुए सरकार ने यह विस्तार दिया है।
यह अतिरिक्त समय कर्मचारियों को यूपीएस के प्रावधानों को बेहतर ढंग से समझने और अपनी सेवानिवृत्ति योजना के लिए एक सूचित निर्णय लेने का अवसर देगा। सभी पात्र कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे इस विस्तारित समय-सीमा का लाभ उठाएं और 30 सितंबर से पहले अपना विकल्प प्रस्तुत करें।
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