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Jun

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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: बेटियों के विवाह पर मिलेगी ₹21,000 से ₹51,000 की सहायता राशि

जयपुर: राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' बेटियों के विवाह को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत, पात्र परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए ₹21,000 से ₹51,000 तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह योजना मूल निवासी परिवारों के लिए है, विशेषकर उन परिवारों के लिए जिनकी दो बेटियों की शादी होनी है। योजना के लाभार्थि और पात्रता: यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की कन्याओं, शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी, आर्थिक दृष्टि से कमजोर, विधवा, विशेष योग्यजन, पालनहार महिलाओं के विवाह के लिए है। इसके अतिरिक्त, महिला खिलाड़ियों को स्वयं के विवाह के लिए भी सहायता का प्रावधान है। पात्रता मापदंडों में शामिल हैं: जिसके माता-पिता का देहांत हो चुका है। ऐसी विधवा योग्य कन्या जिसने पुनर्विवाह नहीं किया हो। वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक न हो। परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य न हो। ऐसे विवाह योग्य कन्या जिसके माता-पिता दोनों में से कोई भी जीवित नहीं है, और परिवार के किसी भी सदस्य की आय ₹50,000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं हो। कैसे मिलेगा योजना का लाभ: आवेदक विवाह योग्य कन्या के माता/पिता/संरक्षक होंगे। यह योजना केवल 18 वर्ष और अधिक आयु की किन्हीं 2 कन्या संतानों के विवाह के लिए ही लागू होगी। पात्र श्रेणी एवं देय राशि: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की कन्या: 10वीं पास को कुल ₹31,000 और स्नातक को कुल ₹51,000 की सहायता राशि मिलेगी। शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याओं, पालनहार योजना में लाभान्वित कन्याओं एवं स्वयं महिला खिलाड़ी के विवाह पर: 10वीं पास को कुल ₹21,000 और स्नातक को कुल ₹41,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। योजना में पंजीकरण के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। यह योजना बेटियों के विवाह में आ रही आर्थिक बाधाओं को दूर करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।