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25

Jun

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खुशखबरी! अब शादी में संगीत बजाने के लिए कॉपीराइट लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं - पुलिस आयुक्तालय जयपुर का बड़ा फैसला

जयपुर: शादी-ब्याह के मौसम में संगीत की धुनें हर जगह गूंजती हैं, लेकिन अब तक इसे लेकर एक भ्रम और चिंता बनी हुई थी - क्या शादी समारोह में संगीत बजाने के लिए कॉपीराइट लाइसेंस लेना ज़रूरी है? इस सवाल का जवाब जयपुर पुलिस आयुक्तालय ने स्पष्ट कर दिया है, और यह खबर उन सभी लोगों के लिए राहत लेकर आई है जो शादी समारोहों का आयोजन करते हैं।

पुलिस आयुक्तालय जयपुर ने अपने सभी थानाधिकारियों को इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि शादी समारोह में संगीत बजाने के लिए किसी कॉपीराइट लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है।

क्यों आई यह स्पष्टता?

दरअसल, कुछ असामाजिक तत्व शादी समारोहों में बिना लाइसेंस के म्यूजिक बजाने को कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन बताकर अवैध वसूली की कोशिश कर रहे थे, जिससे माहौल खराब हो रहा था। इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए, एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्र दीप ने स्थिति स्पष्ट की है।

कानून क्या कहता है?

आयुक्तालय ने स्पष्ट किया है कि कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 52 के अनुसार, विवाह जैसे धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में संगीत बजाना कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाता है। विशेष रूप से, धारा 52 (1) (क) यह प्रावधान करती है कि किसी वास्तविक धार्मिक संस्कार या विवाह समारोह में साहित्यिक, नाट्य या संगीत कृति का प्रस्तुतीकरण या ध्वनियों को सार्वजनिक रूप से बजाना कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है।

यह फैसला न केवल आयोजकों को अनावश्यक परेशानी और आर्थिक बोझ से बचाएगा, बल्कि शादी समारोहों में संगीत और उल्लास को भी खुलकर मनाने की आजादी देगा। यह जयपुर पुलिस का एक स्वागत योग्य कदम है, जो जनता के बीच भ्रम दूर करेगा और शांति बनाए रखने में मदद करेगा।

तो अब बेफिक्र होकर अपनी शादियों में संगीत का पूरा आनंद लें!

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